*TV 20 NEWS || AZAMGARH :पुरानी पारिवारिक रंजिश में जानलेवा हमला करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 15.08.2026, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़*

*पुरानी पारिवारिक रंजिश में जानलेवा हमला करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार*

*घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू बरामद, मुकदमे में धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोत्तरी*

*घटना का संक्षिप्त विवरण:*
दिनांक 14.08.2026 को वादी विनोद यादव पुत्र बाढू यादव निवासी ग्राम अमुड़ी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.08.2026 को सुबह करीब 06:30 बजे वह अपने घर से ऑटो द्वारा मुबारकपुर जा रहा था। रास्ते में शिवानन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी द्वारा धारदार हथियार (चाकू) से उसके ऊपर हमला किया गया। चाकू वादी के पेट पर लगा तथा अभियुक्त गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 297/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 कुलदीप कुमार द्वारा की जा रही है।
*गिरफ्तारी का विवरण:*
आज दिनांक 15.08.2026 को उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह का0 सत्येन्द्र यादव द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त शिवानन्द यादव भटौरा पेट्रोल पम्प के सामने से अमुड़ी जाने वाले रास्ते पर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अभियुक्त को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को समय करीब 14:22 बजे हिरासत में लिया गया।
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा पुरानी पारिवारिक रंजिश के कारण विनोद यादव पर जान से मारने की नीयत से चाकू से प्रहार करने की बात स्वीकार की गयी। अभियुक्त की निशानदेही पर अमुड़ी जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे झाड़ी में छिपाकर रखा गया घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। चाकू रखने का अधिकार पत्र मांगने पर अभियुक्त द्वारा कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*
शिवानन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम अमुड़ी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
*बरामदगी का विवरण*
01 अदद नाजायज चाकू, घटना में प्रयुक्त।
*पंजीकृत अभियोग एवं आपराधिक इतिहास*
1. मु0अ0सं0 162/2021 धारा 380, 411, 457 भादवि, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 297/2026 धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस एवं बढ़ोत्तरी धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम*
1. उ0नि0 कुलदीप कुमार, विवेचक/चौकी प्रभारी लोहरा, थाना मुबारकपुर।
2. का0 सत्येन्द्र यादव, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।