TV20 NEWS ||AZAMGARH :उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज

उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज

जांच में 93.41 कुंतल गेहूं, 327.22 कुंतल चावल एवं 1.38 कुंतल चीनी का स्टॉक मिला कम

23 कार्डधारकों ने अंगूठा लगवाने के बावजूद खाद्यान्न न दिए जाने तथा 25 ने निर्धारित मात्रा से कम वितरण की दी जानकारी

आजमगढ़, 10 सितम्बर 2026//

जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत समेंदा, विकासखंड सठियांव, तहसील सदर के उचित दर विक्रेता श्री हवलदार यादव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति विभाग द्वारा उचित दर विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की मौके पर जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में मुख्य शिकायतकर्ता की उपस्थिति में 110 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। मुख्य शिकायतकर्ता द्वारा भी अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया गया।

इसके उपरांत जांच टीम द्वारा उचित दर विक्रेता की उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकान बंद पाई गई। मौके पर उपस्थित विक्रेता के पुत्र द्वारा बताया गया कि उचित दर विक्रेता इलाज के लिए आजमगढ़ शहर गए हैं। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। गोदाम का ताला खुलवाकर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें दोनों कमरों में कोई गेहूं, चावल अथवा चीनी उपलब्ध नहीं मिली। केवल कुछ खाली प्लास्टिक एवं जूट के बोरे पाए गए।

ऑनलाइन पीडीएस रिपोर्ट एवं मौके पर किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर स्टॉक में 93.41 कुंतल गेहूं, 327.22 कुंतल चावल तथा 1.38 कुंतल चीनी की कमी पाई गई। इस प्रकार निर्धारित स्टॉक की तुलना में कुल 420.63 कुंतल गेहूं एवं चावल तथा 1.38 कुंतल चीनी उपलब्ध नहीं पाई गई।

जांच के दौरान कार्डधारकों के बयान भी लिए गए। इनमें 23 कार्डधारकों द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, जबकि 25 कार्डधारकों ने निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न दिए जाने की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उचित दर दुकान पर विभागीय सूचनाओं का निर्धारित रूप से प्रदर्शन न किया जाना तथा मौके पर स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किया जाना भी जांच में सामने आया।

जांच आख्या के अनुसार उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न के स्टॉक एवं वितरण में अनियमितता किए जाने के संबंध में आरोप पाए गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी के अनुमोदन के क्रम में हवलदार यादव, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत समेंदा, विकासखंड सठियांव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। संबंधित उचित दर विक्रेता के अनुबंध के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी अथवा पात्र कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध न कराने के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को उनके निर्धारित खाद्यान्न का पारदर्शी एवं नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है।