*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 04.08.26 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा प्रताड़ना व दहेज हत्या के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें प्रताड़ना व दहेज हत्या आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 03.01.2020 को वादी मुकदमा श्री राहुल राय पुत्र ओमप्रकाश राय निवासी ग्राम दूधनारा, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- रामदरश राय पुत्र रामलखन राय, 2- मंजू राय पत्नी रामदरश राय, 3- सुदीप उर्फ धीरज राय पुत्र रामदरश राय 4- सचिन राय पुत्र रामदरश राय 5- पूजा राय पुत्री रामदरश राय निवासीगण ग्राम हरिश्चन्दपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दहेज में कार लेने की बात को लेकर वादी की बहन को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करना व मारना पीटना तथा जलाकर हत्या कर देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 01/2020 धारा-498A,304B भादवि व 3/4 DP Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 11.09.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1- रामदरश राय पुत्र रामलखन राय, 2- मंजू राय पत्नी रामदरश राय, 3- सुदीप उर्फ धीरज राय पुत्र रामदरश राय 4- सचिन राय पुत्र रामदरश राय निवासीगण ग्राम हरिश्चन्दपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया तथा आरोपी पूजा राय पुत्री रामदरश राय निवासीगण ग्राम हरिश्चन्दपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया ।






