*TV 20 NEWS || AZAMGARH: बालिकाओं एवं छात्र-छात्राओं को अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति किया गया जागरूक*
बालिकाओं एवं छात्र-छात्राओं को अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति किया गया जागरूक
फातिमा पब्लिक जूनियर हाईस्कूल में बाल विवाह एवं लिंग चयन के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की दी गई जानकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के प्रति भी किया जागरूक
आजमगढ़, 23 सितम्बर 2026//
जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के निर्देशन एवं शासन की मंशानुसार जनपद में बालिकाओं एवं छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फातिमा पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर श्रीमती प्रीति उपाध्याय, जेंडर स्पेशलिस्ट आशीष कुमार सिंह एवं जेंडर स्पेशलिस्ट श्रीमती अनु सिंह द्वारा छात्र-छात्राओं को पीसीपीएनडीटी अधिनियम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों द्वारा बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के प्रति जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शिक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास एवं भविष्य के अवसरों को प्रभावित करता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों तथा समाज में जागरूकता एवं सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
इसी क्रम में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक के संबंध में जागरूक किया गया। बालिकाओं के समान अधिकार, शिक्षा, सम्मान एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। छात्र-छात्राओं को बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करने तथा समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया।
अधिकारियों ने बच्चों को उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उपलब्ध चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी जानकारी दी। बताया गया कि किसी बच्चे के साथ संकट, हिंसा, शोषण, बाल विवाह अथवा किसी अन्य प्रकार की समस्या होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहने, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विभाग एवं हेल्पलाइन की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।






