*TV 20 NEWS || AZAMGARH :आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र लाइसेंसधारी राजेश यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस निलम्बित*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक–07.10.2026, जनपद–आजमगढ़*

*🔹 आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र लाइसेंसधारी राजेश यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस निलम्बित*

*🔹 जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिवाल्वर व राइफल पुलिस अभिरक्षा में जमा*

➡️जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अनंतपुर निवासी राजेश यादव पुत्र राजधारी यादव के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता एवं शस्त्र के दुरुपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उसके दोनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए गए हैं। निलम्बित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

*अपराधी का आपराधिक इतिहास–*
राजेश यादव के विरुद्ध थाना अतरौलिया में मु0अ0सं0 139/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 109(1), 324(4), 3(5) बीएनएस पंजीकृत है।
उक्त अभियोग में विवेचना उपरान्त धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 324(4), 3(5) बीएनएस में आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

➡️लाइसेंसधारी के नाम रिवाल्वर शस्त्र सं0 J-1367, लाइसेंस सं0 640/06 तथा राइफल शस्त्र सं0 AB07-13270, लाइसेंस सं0 691/2008 पंजीकृत हैं।
➡️ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए संबंधित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने तथा लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।