आजमगढ़ 24 जून– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के निर्देशानुसार सभी दीवानी व फौजदारी अदालतें फिर से नियमित तौर पर खुलेगी। पीठासीन अधिकारी अदालतों में बैठकर न्यायिक कामकाज निपटाएगें। गवाही के लिए जिला जज की अनुमति जरूरी रहेगा। अदालतों में अधिवक्ता के अलावा किसी अन्य का प्रवेश वर्जित रहेगा। अदालतों का रोजाना सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। सभी दावे, अपील रिवीजन व प्रार्थनापत्रों को केन्द्रीकृत करते हुए एक ही कम्प्यूटर कक्ष में प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गयी है। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए दिशा-निर्देशों के तहत जिला जज/अध्यक्ष ने मंगलवार को सर्कुलर जारी किया है। उल्लेखनीय है कि महामारी को लेकर बीती 17 अप्रैल से अदालतों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद अर्जेंट मामलों के लिए विशेष अदालतें ही लगाई जा रही थी। सभी मामलों का दायरा ऑनलाईन व सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जा रही थी।