भरण-पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11 सितम्बर 2021 को जनपद की समस्त तहसीलों में आयोजित किया जायेगा

आजमगढ़ 09 सितम्बर– जिला समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल ने बताया कि अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के अन्तर्गत गठित भरण-पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11 सितम्बर 2021 को जनपद की समस्त तहसीलों में आयोजित किया जायेगा। समाज कल्याण विभाग से तहसीलों मे नियुक्त सुलह अधिकारी एवं जहां पर सुलह अधिकारी नियुक्त नहीं है, वहां पर उपजिलाधिकारी की उपस्थिति में प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जायेगें।
उन्होने अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों से अपील किया है कि वह अपनी समस्याओं को दिनांक 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाले समस्त तहसीलों के राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना पक्ष रखें, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण/सुलह समझौता सुलह अधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा आयोजित लोक अदालत में किया जा सके।