आजमगढ़ 10 सितम्बर– अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आम जनमानस को उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जॉच हेतु संग्रहित नमूनों में से 05 नमूने जॉचोंपरान्त असुरक्षित पाये गये, जिसमें खाद्य कारोबारकर्ता प्रमोद कुमार यादव सठियांव से यादव नमकीन, मे0 शहर बाजार कटघर लालगंज से रंगीन पापड़ भिण्डी, मे0 रविशंकर अंकित कुमार मेन रोड कोल बाजबहादुर आजमगढ़ से कोल्हू किंग ब्राण्ड एडिबल वेजीटेबल आयल तथा कैप्टन ब्राण्ड राइस ब्रान आयल एवं मे0 विमल जनरल स्टोर चक्रपानपुर, आजमगढ़ से नमकीन (यादव ब्राण्ड) असुरक्षित पाये गये।
अभिहीत अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा संबंधित समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस भेज दिया गया है एवं उपरोक्त से संबंधित पत्रावली आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 को प्रेषित की जा रही है, जहॉ से स्वीकृति प्राप्त होते ही संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध मा0 न्यायालय एसीजेएम प्रथम में विभाग द्वारा वाद दायर कर दिया जायेगा।
उन्होने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत इन प्रकरणों में 05 लाख तक के अर्थदण्ड एवं 03 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
—-जि0सू0का0 आजमगढ़-10-09-2021—–