जौनपुर : जिले के समस्त डीजे संचालकों के साथ पुलिस ने की मीटिंग, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया

आज दिनांक-04/05/2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, श्री अजय साहनी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर , डॉ संजय कुमार द्वारा पुलिस लाइन बहुउद्देश्यीय हाल जौनपुर में जनपद जौनपुर के समस्त डीजे संचालकों के साथ मीटिंग कर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी डीजे व लाउडस्पीकर के संबंध में आदेशों व निर्देशों को अवगत कराते हुए बताया गया कि डीजे व लाउडस्पीकर की ध्वनि की अधिकतम तीव्रता 80 डेसिमल होना चाहिए तथा अस्पताल, कॉलेज, स्कूल आदि जगहों पर डीजे व लाउडस्पीकर बिल्कुल ही नहीं बजना चाहिए, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे व लाउडस्पीकर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। सभी डीजे संचालकों को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों और निर्देशों के संबंध में हिदायत मुनासिब किया गया।