आजमगढ़ : प्रदेश में लाॅकडाउन घोषित होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी – मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर
मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 को महामारी घोषित किये जाने तथा प्रदेश में लाॅकडाउन घोषित होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी एवं साथ ही शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टिगत विभिन्न देयको का भुगतान द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
जिसमें नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग(सी०बी०सी०आई०डी०), भष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा एवं विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष वेतन, अवर अभियन्ता को अनुमन्य विशेष भत्ता, लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता एवं डिजाइन भत्ता व सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य आई०एण्ड पी० भत्ता एवं अर्दली भत्ता शामिल है।
मुख्य कोषाधिकारी ने समस्त अहारण-वितरण अधिकारियों से अपील किया है कि कि शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2020 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में माह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के वेतन का भुगतान करते समय उपरोक्त कटौतियों का अनिवार्य रूप से कटौती के उपरान्त ही बिल पारण हेतु कोषागार में प्रस्तुत करें।