आजमगढ़ : कुछ शर्तों के साथ 8 मई से खोला जाएगा जनपद न्यायालय – सिविल जज

प्रभारी सचिव/सिविल जज सि0डि0 आजमगढ़ मनीष कुमार द्वितीय ने बताया की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र दिनांकित 05 . 05 . 2020 के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद आजमगढ़ में स्थित सत्र न्यायाधीश का न्यायालय , विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कुछ शर्तों के अधीन दिनांक 08 . 05 . 2020 से प्रातः 7 : 00 से दोपहर 1 : 00 तक की अवधि ( 10 : 30 बजे – 11 : 00 तक भोजनावकाश ) में लम्बित व नये जमानत / अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण , विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक कार्य / रिमाण्ड , लम्बित आदेशों / निर्णयों के उस दशा में सुनाये जाने यदि तर्क पहले ही पूरे हो चुके हों , कार्यालय सम्बन्धी लम्बित कार्य एवं अन्य प्रशासनिक कार्य किये जाने हेतु इस प्रकार खोले जायेंगे कि उन न्यायालयों में अधिवक्ता या वादकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होगी बल्कि वह कार्य दस कक्षीय भवन के न्याय भवन ( हाल आफ जस्टिस ) में स्थापित वीडियो कांफ्रेन्सिंग यूनिट के माध्यम से विद्वान अधिवक्ता से सम्बोधित कराकर संचालित किये जायेंगे । वादकारी अथवा उसके पैरोकार को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी । विद्वान अधिवक्ता फोन द्वारा सूचित करके बुलाये जाने पर ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे । नये जमानत / अग्रिम जमानत या त्वरित प्रकृति के आवेदन ( लिखित तर्क सहित ) इस जनपद न्यायालय के डेडीकेटिड ई – मेल E – mail – dcazafiling @ gmail . com पर प्राप्त होने पर पंजीकृत करके उन पर सुनवाई की जायेगी । उपरोक्त कार्य के दौरान कोविड 19 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक का पालन किया जायेगा ।