भोपाल। लॉकडाउन के दौरान पिछले 68 दिन से बंद हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर मंगलवार से खुलने लगेंगे। लोग फिर से सैलूनों में जाकर अपने बालों की कटिंग करा पाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सैलून संचालकों को हर बार औजारों को सैनिटाइज करना, डिस्पोजेबल तौलिये का उपयोग, हाथों में दस्ताने और एप्रिन पहनने सहित अन्य नियमों का पालन करना होगा। बाजारों को खोलने के बाद पहली बार ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा की मांग बढ़ गई है। इसे देखते हुए शहरवासियों के लिए यह सुविधा भी शुरू कर दी गई है। दरअसल, अनलॉक 1.0 का पहला दिन भोपाल वासियों के लिए नई रियायतें व खुशियां लेकर आया। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के तहत पूर्व में किए गए आदेश को संशोधित कर नया आदेश जारी किया है। इसमें पहले के मुकाबले राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक कुछ रियायतें बढ़ाई गई हैं, ताकि शहर पटरी पर लौट सके। राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल खोलने के आदेश के बाद भी भोपाल शहर के सभी शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी है।
30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, बाजार खुलने के नियम यथावत
इसके अतिरिक्त भोपाल को तीन जोन में बांटकर तय दिनों में मार्केट खोलने के 26 मई को जारी किया गए आदेश को यथावत रखा गया है। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि भोपाल जिले में लॉकडाउन 30 जून तक लागू रहेगा। परिस्थतियों का आंकलन करने के बाद 7 जून को पुनः समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
दुकान में पांच से अधिक एकत्रित हुए तो एफआईआर
बाजार खुलने तथा छूट मिलने के बाद दुकानों पर भीड़ न बढ़े, इसको देखते हुए एक दुकान पर 5 लोगों से अधिक के एक साथ मौजूद रहने पर भी रोक लगा दी गई है। इससे अधिक पाए जाने पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। धारा 144 के उल्लंघन का इपर मामला दर्ज किया जाएगा।
सातों दिन खुलेंगी ये दुकानें
कॉलोनी की दुकान सहित अन्य सभी अत्यावश्यक सेवा वालीं दुकानें जैसे किराना, सैलून, दूध, सब्जी, मीट, चिकन और फिश की दुकानें सातों दिन खुलेंगी। भवन निर्माण सामग्री, पीडीएस, स्पेयर्स पाटर्स की दुकानें सोशल डिस्टेंश का पालन करते सातों दिन खोली जा सकेंगी।
यह दी गई हैं नई छूट
– हैयर सैलून खुलेंगे
– ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा शहर में दौड़ेंगे
– स्कूल, कालेज, शिक्षा संस्थान, बंद रहेंगे, लेकिन 12वीं कक्षा की परीक्षा शासन के नियमानुसार कराई जाएगी।
– फोटोकापी और फोटोग्राफी व कलर लैब खुलेंगे।
– जिले में लॉकडाउन कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दी गई। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
– राज्य एवं जिले के अंदर और बाहर आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
-जिले में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे।
– ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर सभी दुकानें सामान्य स्थिति में खुलेंगी।
– नए शहर में आरा मशीनें मंगलवार और शुक्रवार को खुल सकेंगी।
– पर्स, बटुआ की दुकानें व टेंट हाउस बुधवार और शनिवार को खुल सकेंगे।
– शहरी क्षेत्र में बाजार और बाजार परिसर में स्थित अन्य सभी दुकानें 33 प्रतिशत रोटेशन के आधार पर खुल सकेंगी।
ये रहेंगे बंद
– शहर में जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, हाट बाजार, ऑडिटोरियम, हॉकर्स जोन।
– शॉपिंग माल(सिंगल और मल्टी ब्रांड), होटल, रेस्टोरेंट।
– जिले के सभी धार्मिक स्थल।
– जिले में सामाजिक,राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन, समारोह।
– कंटेनमेंट और बफर जोन में ओपीडी सेवाएं।
– सार्वजनिक जगहों पर थूकना, शराब पीना, गुटका, पान का सेवन।
– अंतरराज्यीय, अंतर जिला और जिले में यात्री बसों का संचालक 7 जून तक बंद रहेगा।
– 65 वर्ष से अधिक वृद्घजन, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाजार जाने की अनुमति नहीं।
– कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में रहने वाले लोगों को कार्यालय आने-जाने।
पहले दी गई रियायत रहेगी बरकरार
– शहर को तीन जोन में बांटकर खोले गए मार्केट में दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक तय दिन और समय पर खुलेंगी
– शासकीय,अर्ध शासकीय, अशासकीय आफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
– शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो संकेंगे।
– होटल और रेस्टोरेंट से किचन पार्सल और होम डिलीवरी हो सकेगी।
– सभी लोगों को घर से निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
– कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास के लिए 33 प्रतिशत स्टॉफ के साथ खुलेंगे।
– फैक्ट्री संचालन व निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन में लगी बसें प्रतिबंध मुक्त रहेंगी। बसों में सीट संख्या की आधी सवारियां ही बैठ सकेंगी।






