आजमगढ़ 02 जून– वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लाकडाउन दिनॉक 30 जून 2020 तक प्रभावी होने के दृष्टिगत उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। धारा-144, 01 जून 2020 से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया कि जनपद में कतिपय गतिविधियाॅ निषिद्ध रहेंगी। जिसमें समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी। सत्कार सेवायें (हास्पिटलिटी सर्विसेज), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों अथवा लाकडाउन के कारण फंसे हुये टूरिस्टों हेतु या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों। समस्त सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/ मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन रात्रि 9.00 से प्रातः 5.00 तक निषिद्ध रहेगा। 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी को भी घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। (आवश्यक वस्तु/सेवा की आपूर्ति तथा आवश्यक सेवाओं में योजित कर्मियों को छोड़कर), सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क/गमछा लगाना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। शादी सम्बंधी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 30 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। (शादी के आयोजन के लिए सम्बंधित उप जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)। अन्तिम संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर वैवाहिक आयोजनों में प्रतिभाग नहीं करेगा।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे।
उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.











