शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ऐसे लाभ उठायें दिव्यांगजन दम्पत्ति

आजमगढ़ 17 सितम्बर 2020 — जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया है कि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत विवाहोपरान्त दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा पुरस्कार स्वरुप दम्पत्ति को धनराशि प्रदान की जाती है। यदि दम्पत्ति में लड़का दिव्यांग हो तो रु0- 15000 एवं लड़की दिव्यांग हो तो रु0-20000 प्रदान किया जाता है तथा नवीन शासनादेश के अनुसार दिनांक 08 जून 2017 के पश्चात हुए दिव्यांगजनों की शादी में पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000 प्रदान किया जाता है। आवेदन करने की समस्त प्रक्रिया आनलाइन है।
योजनान्तर्गत पात्रता मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनकी शादी गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई हो, दम्पत्ति मे कोई आयकर दाता न हों, विवाह के समय पत्नी की आयु 18 वर्ष पति की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति उ0प्र0 का निवासी हो, रजिस्ट्रार/विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा दम्पत्ति में किसी के उपर आपराधिक मामला नही होना चाहिए।
आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र पर विभागीय वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर स्वयं के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आनलाइन आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो। संयुक्त बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, आधार, आवेदन पत्र पोर्टल पर आॅनलाईन भरने के उपरान्त आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र एवं सलंग्नक प्रमाण पत्रों की हार्ड काॅपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाता है, तत्पश्चात् जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के लागिंग आई0डी0 पर आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का आनलाईन सत्यापन कर नियमानुसार स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशालय अग्रसारित कर दिया जाता है। जिसके पश्चात् निदेशालय द्वारा बजट की उपलब्धता पर प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में शादी विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत कुल भौतिक लक्ष्य 19 के सापेक्ष 05 लाभार्थियों रू0 140000 (एक लाख चालीस हजार मात्र ) लाभार्थियों के खाते में निदेशालय द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवेदन पत्र लाभार्थियों से आनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है एवं जिलाधिकारी के तरफ से समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं माननीय सासंद महोदय व माननीय विधायक महोदय को शादी विवाह पुरस्कार योजना हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त कराने हेतु प्रेषित किया गया है।