दिव्यांग व्यक्ति को दुकान निर्माण हेतु पायें सरकारी लाभ, ऐसे करें आवेदन

आजमगढ़ 17 सितम्बर– जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया है कि दुकान निर्माण/संचालन इस योजनान्तर्गत दिव्यांग व्यक्ति को दुकान निर्माण हेतु रु0- 20000 तथा दुकान संचालन हेतु रु0- 10000 प्रदान किया जाता है।
योजनान्तर्गत पात्रता हेतु ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत हो, वार्षिक आय समय समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक एवं आर्थिक मामला में सजा न पाया हो तथा जिनके विरूद्व किसी प्रकार की सरकारी धनराशि दे न हो तथा आवेदक के पास स्वंय के पास 110 वर्ग फीट की जमीन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां दुकान निर्माण किया जा सके।
दुकान निर्माण हेतु रु0-20000 प्रदान किया जाता है, जिसमें रु0-15000 ऋण तथा रु0-5000 अनुदान की धनराशि दी जाती है। इसी दुकान संचालन हेतु रु0-10000 प्रदान किया जाता है। जिसमें रु0- 7500 ऋण तथा रु0-2500 अनुदान की धनराशि दी जाती है। ऋण की अदायगी 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर किया जाता है। आवेदन की समस्त प्रक्रिया आनलाइन है। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र पर विभागीय वेबसाइट divyangjandukan.upsdc.gov.in पर स्वयं के द्वारा भरा जा सकता है।
आवेदन पत्र पोर्टल पर आॅनलाईन भरने के उपरान्त आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र एवं सलंग्नक प्रमाण पत्रों की हार्ड काॅपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाता है, तत्पश्चात् जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के लागिंग आई0डी0 पर आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का आनलाईन सत्यापन/स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशालय अग्रसारित कर दिया जाता है। जिसके पश्चात् निदेशालय द्वारा बजट की उपलब्धता पर धनराशि लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुकान निर्माण/संचालन योजना से कुल 22 दिव्यांगजनो ंको लाभान्वित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजना में विभाग द्वारा जनपद में कुल भौतक लक्ष्य 19 निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष अबतक लाभार्थियों द्वारा कुल 25 आनलाईन आवेदन प्राप्त हो चुका है। जिसे स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत के पश्चात निदेशालय द्वारा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तानांतरित की जायेगी।