मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में श्रम बन्धु की बैठक सम्पन्न हुई

ब्यूरो रिपोर्ट 

 

आयुक्त आमजगढ़ मण्डल, आजमगढ़ विजय विश्वास पन्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में श्रम बन्धु की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस अवसर पर मण्डलायुक्त ने उप श्रमायुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कराकर श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही उप श्रमायुक्त ने बताया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत मण्डल में 83046 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें आजगमढ़ में 55602, मऊ में 15397 तथा बलिया में 12047 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। उन्होने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण हेतु 90 दिन के कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है, अब निर्माण श्रमिक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपना पंजीकरण करा सकता है। आगे उन्होने बताया कि मनरेगा के अन्तर्गत 14140 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है और आगे 31 दिसम्बर 2020 तक 150 से 200 प्रतिशत तक पंजीकरण कराने का लक्ष्य है। निर्माण श्रमिकों का नवीनीकरण कराने के लिए विकास खण्डवार सूची प्राप्त करके उसमें भी जल्द से जल्द निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करा लिया जायेगा। आगे उन्होने बताया कि दिसम्बर माह के अन्त तक संत रविदास शिक्षा सहायता योजनान्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जो 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्र हैं, उनको स्कूल जाने के लिए साइकिल वितरित किया जायेगा। उप श्रमायुक्त ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने हेतु पात्रता के लिए उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। आगे उन्होने बताया कि बेल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुआॅ खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राज्य मिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग का कार्य, लोहार, मोजैक पाॅलिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलेक्ट्रीक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरन्ग निर्माण, टाइल्स लगाने का कार्य, कुएं से गाद हटाने का कार्य, चट्टान तोड़ने का कार्य, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क, सड़क निर्माण से संबंधित, मार्बल एवं स्टोन वर्क, चैकीदार (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए), सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य, लिपिक/लेखा कर्म का कार्य (निर्माणा अधीष्ठान के अन्तर्गत), स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स आदि सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य, बांध, पुल, सड़क का निर्माण या भवन के अधीन कोई संक्रीया, बाढ़ प्रबंधन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबंधित सभी, ठण्डे एवं गरम मशीनरी की स्थापना और मरम्मत का कार्य, अग्नी शमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत का कार्य, बड़े यांत्रिक कार्य (मशीनरी, पुल निर्माण कार्य), भवनों/मकानों के आन्तरिक सज्जा का कार्य, खिड़की ग्रील, दरवाजा की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य, रसोई में उपयोग हेतु माड्युलर इकाईयों की स्थापना, सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण, ईंट-भट्ठों पर ईंट निर्माण का कार्य, मिट्टी, बालू, मोरंग के खनन का कार्य, सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य, लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी की स्थापना का कार्य, सीमेन्ट, कंकरीट, ईंट आदि ढ़ोने का कार्य, मिट्टी का काम एवं चूना बनाने में जो श्रमिक लगे हैं, उन्हें निर्माण श्रमिक माना जायेगा, ये सभी निर्माण श्रमिक श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराकर श्रम विभाग द्वारा संचालित मातृत्व हित लाभ योजना, शिशु हित लाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विद्यालय योजना, आवास सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना व निर्माण कामगार अंत्येष्ठि सहायता योजना आदि विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर उप श्रमायुक्त रोशल लाल, उप निदेशक समाज कल्याण, संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, एलडीएम यूबीआई शंकर चन्द्र सामंत, श्रमिक प्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।