27 फरवरी को सेवानिवृत्त/मृत राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का होगा निस्तारण

अपर निदेशक कोषागार, विजय कुमार सिंह ने बताया है कि आजमगढ़ मण्डल से राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के लम्बित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथास्थान निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 27 फरवरी 2021 को प्रातः 11.30 बजे मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है।
मण्डल के राज्य सरकार के दिनांक 01 जुलाई 2010 से सेवानिवृत्त/मृत राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण उनके प्रार्थना-पत्र पर पेंशन अदालत में किया जायेगा। सम्बन्धित पेंशनर इस हेतु अपने जनपद के कोषागार से प्रार्थना-पत्र का प्रारूप प्राप्त कर उसे तीन प्रतियों में भरकर सम्बन्धित कोषागार में दिनांक 15 फरवरी 2021 तक अवश्य जमा कर दें। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। माननीय न्यायालयों में विचाराधीन/न्यायालय अथवा शासन द्वारा निर्णीत प्रकरण पेंशन अदालत में सम्मिलित नहीं होंगे।
उन्होने कहा कि सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी पेंशनर से प्राप्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित विभाग से आख्या प्राप्त कर उसे दिनांक 20 फरवरी 2021 तक संयोजक पेंशन अदालत/अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी विभागों से यह भी अपेक्षा करेंगे कि वे विभागीय आख्या की एक प्रति सम्बन्धित विभाग द्वारा पेंशनर को भी उपलब्ध करायें।