आजमगढ़ 29 जनवरी– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने अवगत कराया है कि निर्माण स्थल- मौ0 नरौली, मिशन कम्पाउण्ड के पीछे आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 5000 वर्ग मीटर के भूखण्ड क्षेत्रफल में साहिल डेवलपर्स एवं सल्लू व अन्य द्वारा 16 फिट की रोड दर्शाते हुये 24 भूखण्डों का अनधिकृत रूप से सृजन का तथ्य संज्ञान में आने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद सं0- 505/2014 संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 जनवरी 2014 को निर्गत करते हुये विपक्षी उपर्युक्त अनधिकृत निर्माण/विकासकर्ताओं/हितबद्ध व्यक्तियों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2018 को पारित किया गया था, जिसका क्रियान्वयन दिनांक 28 जनवरी 2021 को थाना-सिधारी की पुलिस बल के सहयोग से आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। अनधिकृत निर्माण/अनधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उक्त प्रकृति की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी। जन-सामान्य से अनुरोध है कि वह बिना ले-आउट स्वीकृति के अनधिकृत प्लाटिंग में भवन/भूखण्ड क्रय न करें, अन्यथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकृति की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से होने वाली किसी भी क्षति/असुविधा के लिये स्वतः उत्तरदायी होंगे। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।