TV 20 NEWS || AZAMGARH : ऑपरेशन कनविक्शन में नाजायज चाकू रखने का आरोपी दोषी,अतरौलिया थाना मामले में 10 दिन की सजा

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाजायज चाकू रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए *जेल में बिताई अवधि 10 दिवस के साधारण कारावास व 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त के नाजायज चाकू रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 10 दिवस के कारावास व 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 07.01.2002 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रमाकान्त पाण्डेय थानाध्यक्ष अतरौलिया ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-07.01.2002 को अभियुक्त इन्द्र बहादुर सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी बूढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद नाजायज चाकू बरामद होना।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 15/2002 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 17.12.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -22 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्र बहादुर सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी बूढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 10 दिवस के साधारण कारावास व 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।