TV 20 NEWS || AZAMGARH : ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी,जेल में 7 वर्ष की सजा व 11,500 रुपये का अर्थदंड
“ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 11500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 11500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 20.05.2016 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता गुलशाना पुत्री जुगराती निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि दिनांक-03.03.2016 को अभियुक्त पवन राजभर पुत्र झीनक राजभर निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मुझ नाबालिग को बहला फुसलाकर मुम्बई भगा ले जाना और जबरदस्ती दुष्कर्म करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-107/2016 धारा-363,366,376,323,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-17.12.2025 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन राजभर पुत्र झीनक राजभर निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 11500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।






