*TV 20 NEWS || AZAMGARH : फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए अनिवार्य
आजमगढ़ 16 अप्रैल 2026/
शासन के शासनादेश संख्या 25/2026/51/2026/12-5099/54/2025/1932759 दिनांक 08 अप्रैल, 2026 के क्रम में जिसके माध्यम से कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) को अनिवार्य करते हुए दिनांक 31 मई, 2026 से अनुपालन हेतु कृषि विभाग,उद्यान,खाद्य एवं रसद, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य ,लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन,राजस्व विभाग व अन्य विभागों को तैयारी पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत फार्मर आई०डी० (किसान पहचान पत्र) को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली समस्त खरीद में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य किया गया है।
चकबन्दी तथा सर्वे अधीन ग्रामों में चकबन्दी / सर्वे प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण किसानों की फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) अद्यतन नहीं बन सकी हैं, जिससे किसानों के कृषि उत्पादों का सरकारी क्रय केन्द्रों पर खरीद किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
उक्त क्रम में जिन ग्रामों में चकबन्दी एवं सर्वे की प्रक्रिया प्रचलित है, उन ग्रामो के कृषकों को सम्बन्धित ग्राम में स्थित भूमि की सीमा तक कृषि उत्पाद कृषि/ खाद्य विभाग द्वारा पूर्व प्रक्रिया के आधार पर बिक्री का अवसर प्रदान किए जाने की छूट प्रदान की जाती है।






