TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद
जनपद आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 19.04.2026 को त्रिदेव ग्रुप प्लॉटिंग (ग्राम सठियांव) में हिस्सेदारी/निवेश के विवाद को लेकर दो पक्षों के मध्य गाली-गलौज एवं मारपीट की घटना हुई, जो उग्र होकर जानलेवा हमले में परिवर्तित हो गई। घटना में दोनों पक्षों द्वारा लाठी-डंडा व ईंट-पत्थर से एक-दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें सत्यनन्द चौबे व विकास चौबे निवासीगण जनपद मऊ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सदर अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा है। इसी दौरान अभियुक्त कमलेश्वर दूबे द्वारा अवैध असलहा निकालकर विपक्षी पक्ष पर जान से मारने की नीयत से तान दिया गया। उक्त प्रकरण में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।
विवेचना के क्रम में दिनांक 20.04.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम दामोदरपुर मोड़ के पास घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त कमलेश्वर दूबे उर्फ गोलू पुत्र अरुण दूबे निवासी ग्राम दामोदरपुर गजहड़ा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को समय 04:50 बजे गिरफ्तार किया गया।
बरामदगी—
अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।
पूछताछ का विवरण—
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है तथा रंजिशवश उक्त असलहा अपने पास रखता था। घटना के दिन उसी तमंचे से विपक्षी पक्ष को जान से मारने की नीयत से धमकाया था।
पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
आपराधिक इतिहास—
1. मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट, थाना मुबारकपुर।
2. मु0अ0सं0 147/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर।
अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम—
उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय थाना मुबारकपुर पुलिस टीम।





