आजमगढ़ 16 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत सर्विलांस गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
दिनॉक 14 अप्रैल 2021 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाॅच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम पल्हनी, तहसील सदर, 2-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 4-मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-मु0 सर्फूद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-राजस्व ग्राम पिचरी नरांव, तहसील सदर, 7-राजस्व ग्राम लोहरा, तहसील सदर, 8-राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर, 9-मु0 राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-मु0 सीताराम दलालघाट, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-मु0 एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 12-मु0 रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13-पुलिस लाइन्स क्लब, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-मु0 मातबरगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-राजस्व ग्राम बिन्दमठिया, तहसील सदर, 16-राजभर बस्ती, राजस्व ग्राम चितारामहमूदपुर, तहसील मार्टीनगंज, 17-राजस्व ग्राम ओहनी, तहसील निजामाबाद, 18-राजस्व ग्राम ददरा, तहसील निजामाबाद, 19-राजस्व ग्राम अल्लीपुर, तहसील निजामाबाद, 20-राजस्व ग्राम रानीपुर, तहसील निजामाबाद, 21-राजस्व ग्राम नेवादा, तहसील निजामाबाद, 22-राजस्व ग्राम नन्दना, तहसील बूढ़नपुर, 23-राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर 25 मीटर रेडियस का क्षेत्र में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-धीरज यादव के घर के आस पास, राजस्व ग्राम पल्हनी, तहसील सदर, 2-कलजीत के घर के आस पास, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 3-अंकुर के घर के आस पास, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 4-राकेश के घर के आस पास, मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-अमन वर्मा के घर के आस पास, मु0 सर्फूद्दीनपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-रणधीर के घर के आस पास, राजस्व ग्राम पिचरी नरांव, तहसील सदर, 7-अंकित प्रेमा के घर के आस पास, राजस्व ग्राम लोहरा, तहसील सदर, 8-मनीष सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर, 9-अजय प्रताप सिंह के घर के आस पास, मु0 राहुल नगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-घनश्याम के घर के आस पास, मु0 सीताराम दलालघाट, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 11-फहनिया बानो के घर के आस पास, मु0 एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 12-अजय श्रीवास्तव के घर के आस पास, मु0 रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13-पुलिस लाइन्स क्लब, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 14-विरजू प्रजापति के घर के आस पास, मु0 मातबरगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-हनी सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम बिन्दमठिया, तहसील सदर, 16-राजभर बस्ती, राजस्व ग्राम चितारामहमूदपुर, तहसील मार्टीनगंज, 17-पतिराम के घर के आस पास, राजस्व ग्राम ओहनी, तहसील निजामाबाद, 18-वीरेन्द्र के घर के आस पास, राजस्व ग्राम ददरा, तहसील निजामाबाद, 19-श्रीनाथ के घर के आस पास, राजस्व ग्राम अल्लीपुर, तहसील निजामाबाद, 20-प्रमोद कुमार सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम रानीपुर, तहसील निजामाबाद, 21-सिंहासन के घर के आस पास, राजस्व ग्राम नेवादा, तहसील निजामाबाद, 22-अरविन्द कुमार के घर के आस पास, राजस्व ग्राम नन्दना, तहसील बूढ़नपुर, 23-अजीत यादव के घर के आस पास, राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर के 25 मीटर रेडियस का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना, इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फमर््ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratory Infaction), ILI (Infuenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट ) बाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध, लोगों की काउसिलिंग एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।











