*TV 20 NEWS || AZAMGARH : अवैध गांजा रखने के मामले में आरोपी को सजा, 1 साल 6 माह जेल और ₹1000 जुर्माना*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 14.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध गांजा रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 6 माह) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें गांजा रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 6 माह) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-05.01.2002 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामाकान्त पाण्डेय थानाघ्यक्ष अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि *अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी गजेन्द्रपटटी भेदवरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 किलो गांजा बरामद हुआ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-11/2002 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 14.07.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -14 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त *राजेन्द्र यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी गजेन्द्र पटटी भेदवरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 6 माह) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*






