*TV 20 NEWS || AZAMGARH : ई-रिक्शा चोरी के दोषी को 1 वर्ष 9 माह 14 दिन की सजा, कोर्ट ने ₹5 हजार का जुर्माना भी लगाया*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा घर का ताला तोड़कर, घर में घूसकर नकद रुपये व गहनों की चोरी के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए *अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 09 माह 14 दिवस) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।*
*थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 09 माह 14 दिवस) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।*
➡ दिनांक-20.08.2024 को वादी विश्वकर्मा पुत्र सुधाकर विश्वकर्मा निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि *अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गू निवासी ब्लाक नं0-20 मकान नं0-232 कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा ई रिक्सा चुरा लेना ।*
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 310/2024 धारा-303(2),317(2),317(4) BNS पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-24.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गू निवासी ब्लाक नं0-20 मकान नं0-232 कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 09 माह 14 दिवस) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।*






