कोर्ट आदेश के बाद भी FIR नहीं, शहर कोतवाल से जवाब तलब

आजमगढ़। हत्या के मामले में कोर्ट के आदेश के 28 दिन बाद भी कोतवाली पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने शहर कोतवाल से आख्या तलब किया है। अदालत ने 12 अगस्त 2026 तक इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामला बीते 16 अप्रैल 2026 का है, जब शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरुटोला निवासी संजय कुमार पाठक के पुत्र सुधाकर पाठक का शव पुरानी जेल के सामने, पावर हाउस के पीछे बंधे पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने के बावजूद कोतवाली पुलिस ने जब प्राथमिकी दर्ज नहीं किया तब मृतक के भाई पदमाकर पाठक ने अपने अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सिंह के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसके अनुसार सुधाकर पाठक की हत्या शराब के ठेके के मालिक विनोद राय व उनके साथ के लोगों ने की। इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के अवलोकन के बाद सी जे एम कोर्ट ने 7 जुलाई को कोतवाली पुलिस को एक अंदर सप्ताह मुकदमा दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया था। आदेश पारित होने के 28 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तब पीड़ित पदमाकर पाठक ने पुनः कोर्ट की शरण ली। जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली प्रभारी को 12 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने निर्देश जारी किया है।