थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 3 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 25.08.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 3 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 3 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
➡ दिनांक- 09.07.2025 को वादी मुकदमा मो0 आसिम पुत्र मो0 असलम निवासी जोधी का पुरा, टीचर्स कालोनी, हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विशाल पुत्र जग्गू उर्फ विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर आलमारियों मे रखे हुए जेवर लाकेट-2 अदद, अंगुठी 4 अदद, ब्रेसलेट -2 अदद, एवं नगदी 470000/(चार लाख सत्तर हजार रू0) चुरा ले जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-400/2024 धारा-331(4),305,317(2), 317(4) भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-25.08.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त विशाल पुत्र जग्गू उर्फ विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 8 माह 3 दिवस) के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।






