*थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-25.08.26 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 12.10.2017 को वादिनी मुकदमा कुमारी अर्चना यादव पुत्री स्व0 चन्द्र देव यादव निवासी मातनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त रामहित यादव पुत्र स्व0 रामधारी निवासी मातनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे पिताजी से गाय खरीदने के बकाया पैसा मागने पर चाकू से मार कर हत्या कर देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0-145/2017 धारा-302,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 25.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त रामहित यादव पुत्र स्व0 रामधारी निवासी मातनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






