राज्य में लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों, चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं, और इनके वाहनों, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों, मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों, पोस्ट ऑफिस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित लोगों को यात्रा के दौरान ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन को सोमवार 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने से हालात गंभीर बने हुए हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह सात बजे तक ही लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के दौरान किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने के लिए ई-पास की दरकार होगी। राज्य सरकार ने बुधवार को एक सूची जारी की है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान ई-पास से छूट मिलेगी।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों, चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं, और इनके वाहनों, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों, मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों, पोस्ट ऑफिस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित लोगों को यात्रा के दौरान ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
इस सेवाओं के अलावा अगर कोई अन्य किसी सेवा के लिए कर्फ्यू के दौरान यात्रा करना चाहते हैं, तो वे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार या पैन कार्ड और जीएसटी से संबंधित कागज (कमर्शियल यूनिट्स के मामले में) जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। प्रदेश भर में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को 10 मई तक आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया। बता दें कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर तीन मई को दो दिनों के लिए इसे और बढ़ा कर गुरुवार (6 मई) सुबह सात बजे तक कर दिया। इसके बाद आज यानी बुधवार को इसकी मियाद सोमवार सुबह सात बजे तक कर दी गई है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में लॉकडाउन जैसे कर्फ्यू की तीसरी बार बढ़ाया गया है।