*TV 20 NEWS || AZAMGARH:महराजगंज में गैर इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा, मारपीट में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत, कोर्ट ने लगाया 55-55 हजार रुपये जुर्माना*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में *10 वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया ।
थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें 02 अभियुक्तगण गैर इरादतन हत्या में *10 वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 18.06.2020 को वादी मुकदमा श्री दिलीप मौर्य पुत्र रामबद मौर्य निवासी ग्राम चौकना रामचन्दर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि *अभियुक्तगण 1- अजय मौर्या पुत्र सीताराम 2- सुशीला देवी पत्नी सीताराम निवासीगण ग्राम चौकन्ना रामचन्दर थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़* द्वारा प्रार्थी की माता भागमती देवी को मकान के पानी बहने की बात को लेकर लाठी डण्डे व लोहे की राड से मारपीट कर गम्भीर रुप से चोटिल कर देना व ईलाज के दौरान वादी की माती की मृत्यु हो जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-155/2020 धारा-304(2),34,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-24.09.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो/गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1- अजय मौर्या पुत्र सीताराम 2- सुशीला देवी पत्नी सीताराम निवासीगण ग्राम चौकन्ना रामचन्दर थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष को कठोर कारावास व 55-55 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*