*TV 20 NEWS || AZAMGARH:मेहनगर में अवैध हथियार रखने के दोषी को 4 साल 4 माह की सजा, दो पिस्टल और चार कारतूस बरामदगी के मामले में कोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपये जुर्माना*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि (04 वर्ष 04 माह) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना मेहनगर में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैद्य शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप में *01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (04 वर्ष 04 माह) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-13.05.2022 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री बसन्त लाल तत्कालीन थानाघ्यक्ष मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित फर्द दी कि अभियुक्त *विवेक सिंह पुत्र राजनरायण सिंह निवासी ग्राम गंजोर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 02 अदद पिस्टल व 04 कारतूस बरामद होना।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0-150/2022 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
जिसके क्रम में दिनांक-24.09.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो/गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र राजनरायण सिंह निवासी ग्राम गंजोर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (04 वर्ष 04 माह) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*