*TV 20 NEWS || AZAMGARH:ई-रिक्शा चालक व अन्य व्यक्ति के मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 02 मोबाइल बरामद*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 03.10.2026, जनपद–आजमगढ़*
*🔹 ई-रिक्शा चालक व अन्य व्यक्ति के मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 02 मोबाइल बरामद।*
*🔹 बकरी चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की बकरी, 4,000 रुपये नगद, ऑटो रिक्शा तथा अवैध तमंचा-कारतूस बरामद।*
*🔹 दोनों प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित।*
*थाना जीयनपुर:*
दिनांक 01.10.2026 को रामधनी पुत्र स्व0 खुरमुल्ली निवासी ग्राम खालिसपुर सिंघौटा, थाना जीयनपुर द्वारा ई-रिक्शा से मोबाइल चोरी होने के संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0401/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक शम्भूनाथ यादव के नेतृत्व में उ0नि0 श्यामजी यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त अनिल यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी ग्राम नैथी बनमठिया, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 03.10.2026 को बेरमा जाने वाले खड़न्जे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा एक मोबाइल ई-रिक्शा चालक की जेब से तथा दूसरा मोबाइल जीयनपुर चौक से चोरी करना बताया गया।
*थाना सिधारी:*
बकरी चोरी की घटनाओं के संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 404/2026 एवं 405/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 रंजन कुमार साव, चौकी प्रभारी इटौरा, थाना सिधारी मय हमराह द्वारा अभियुक्त मो0 दानिश खान पुत्र इसरार खान निवासी बासुपार बनकट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, हाल पता गुलामी का पुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष को दिनांक 02.10.2026 को समेदा तिराहे पर बंद राइसमिल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही से 01 अदद चोरी की बकरी, बकरी बेचने से प्राप्त 4,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा, 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। प्रकरण में मु0अ0सं0 404/2026 व 405/2026 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अवैध तमंचा-कारतूस बरामद होने के संबंध में मु0अ0सं0 407/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त थाना जीयनपुर के मु0अ0सं0 398/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस से भी अभियुक्त का संबंध प्रकाश में आया है।
दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।






