प्रेस नोट
आजमगढ़ 16 मार्च– उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (यथा संशोधित) की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अमृत त्रिपाठी ने जनपद आजमगढ़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिया है कि ‘‘होली’’ के पर्व पर दिनांक 18 मार्च 2022 (रंग का दिन) दिन शुक्रवार को सायं 5ः00 बजे तक जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, स्प्रिट, भांग एवं ताड़ी की थोक एवं फुटकर दुकानों बन्द रखी जाय। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
—–जि0सू0का0-आजमगढ़-16.03.2022——-






