पूर्व की घटना का विवरण- वादी मुकदमा श्री राम प्रवेश पुत्र स्व0 सुन्दर प्रसाद निवासी ग्राम बढ़या फुलवरिया थाना भलुवनी जनपद देवरिया हाल पूर्ति निरीक्षक बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 आवश्यक वस्तु वितरण (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 मे दिये गये प्राविधानो एवं अनुबन्ध पत्र के शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में मु0अ0स0 26/2022 धारा 3/7 आवश्यक बस्तु अधि0 1955 विरूद्ध कोटेदार जगदीश जैसवार उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत—गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 20.01.2022 को पंजीकृत कराया गया था।
दि0 25.11.2022 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सतीश चन्द्र उर्फ साधु पुत्र स्व0 दरशु निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर पर दविश दिया गया अभियुक्त घर के दरवाजे पर मौजूद मिला नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सतीशचन्द्र उर्फ साधु पुत्र स्व0 दरशू निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष बताया। अभियुक्त उपरोक्त को अभियोग उपरोक्त मे वाछिंत अभियुक्त बताकर समय 08.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।
गिफ्तार अभियुक्त
(प्रकाश में आये) सतीश चन्द्र उर्फ साधु पुत्र स्व0 दरशु निवासी गढनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-
1-मु0अ0सं0 26/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि 3/7 EC ACT थाना कन्धरापुर आजमगढ (बढोत्तरी धारा धारा 419/420/467/468/471 भादवि)
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 रामप्रसाद यादव का0 अमित कुमार पटेल थाना कन्धरापुर आजमगढ