JAUNPUR: जौनपुर में दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड व मु0-1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना चन्दवक जौनपुर में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानिटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को आरोपित धारा-376 भा0द0वि0 व 5/6 /पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड व मु0-1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म का अपराध करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना केराकत में मु0अ0सं0-227/2021, धारा-376 भा0द0वि0, 3(2)5 एससीसी/एसटी एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के अन्तर्गत डा0 अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी केराकत के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानिटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाकं-19.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (अनन्य), जौनपुर द्वारा अभियुक्त पंकज मौर्या पुत्र महेन्द्र मौर्या नि0-विशुनपुर बजरंगनगर थाना चन्दवक, जौनपुर को आरोपित धारा-376 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से व मु0-1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।