*TV 20 NEWS || AZAMGHARH : थाना सरायमीर: अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को 09 माह के कारावास से दण्डित किया गया ।

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 9 माह के कारावास से दण्डित किया गया ।
थाना सरायमीर: अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को 09 माह के कारावास से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 18.12.2022 को वादी मुकदमा तत्कालीन उ0नि0 ह्रदयानन्द पाठक थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त जावेद पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 267/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 21.08.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जावेद पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 9 माह के कारावास से दण्डित किया गया ।

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