TV 20 NEWS || AZAMGARH : ऑपरेशन कनविक्शन में संगठित गिरोह का आरोपी दोषी करार,प्रभावी पैरवी से आरोपी को 1 वर्ष 8 माह की सजा
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 08 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 08 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
➡ दिनांक-11.04.2024 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री शशिचन्द चौधरी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त रवि नोना उर्फ रवि लोना पुत्र रविलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 173/2024 धारा-2(B)(i) & 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-17.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रवि नोना उर्फ रवि लोना पुत्र रविलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 08 माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।






