TV 20 NEWS || AZAMGARH;थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें चाकू से मारने के 1 आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चाकू से मारने के दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें चाकू से मारने के 1 आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 08.09.2006 को वादी मुकदमा रमाशंकर तिवारी पुत्र पारस तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त उमाशंकर तिवारी पुत्र पारस तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा घरेलू विवाद को लेकर वादी के पुत्र को चाकू से मार देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 567/2006 धारा-324 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त मे 5 गवाह परीक्षित हुए ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 28.04.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमाशंकर तिवारी पुत्र पारस तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






