TV 20 NEWS || AZAMGARH;कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व वादों के निस्तारण की मासिक समीक्षा बैठक की गई आयोजित
आजमगढ़ 12 मई 2026/
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व वादों के निस्तारण की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
कर-करेत्तर की समीक्षा में वन एवं वानिकी, सड़क व पुल, भू राजस्व तथा नगर विकास में लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कम पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली की प्रगति बढ़ाने के सख्त निर्देश दिये। उन्होने सख्त निर्देश दिया कि खतौनी में नाम मिस्मैच की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए नाम सही कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जाए। खतौनी में त्रुटिपूर्ण अंश सुधार हेतु प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्रों का शत प्रतिशत गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि वरासत, अंश निर्धारण एवं अंश सुधार के कारण फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित नही होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि खतौनी में आनलाइन हेतु अवशेष आवेदनों की समीक्षा करें एवं किसी भी स्तर पर लापरवाही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि जिन लेखपालों के विरूद्ध बार-बार शिकायत आती है, उनकी जांच कराई जाए तथा दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि भू माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि प्राप्त शिकायत के आधार पर टीम गठित कर जांच कराते हुए दोषी पाये जाने पर भू-माफिया घोषित कर कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि तहसीलवार सबसे बड़े भू-माफियाओं को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि बार-बार आने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लेकर प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें।
धारा 34 व धारा 67 के वादों के निस्तारण में प्रगति कम पाये जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में धारा 34 व 67 के वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। धारा 24, धारा 116, धारा 38, धारा 80 के वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि मे निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मृतक कृषकों को नियमानुसार निर्धारित अवधि में दुर्घटना का लाभ दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार से लापरवाही अथवा देरी नही होनी चाहिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गम्भीर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, एआईजी स्टाम्प, जिला आबकारी अधिकारी, एआरटीओ, वन विभाग के अधिकारी, नायब तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।






