TV20 NEWS ||AZAMGARH :थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास (08 दिवस) व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि (08 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास (08 दिवस) व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक- 28.10.2003 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामजीत यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र रामकोमल सिंह निवासी अगरौरा थाना बक्सा जनपद जौनपुर के कब्जे से 1 अदद अवैध तमन्चा व 2 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0-321/2003 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡️ जिसके क्रम में दिनांक- 16.06.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र रामकोमल सिंह निवासी अगरौरा थाना बक्सा जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (08 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।