*TV 20 NEWS || AZAMGARH : आजमगढ़ में ऑपरेशन कनविक्शन की बड़ी सफलता: घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में 10 आरोपी दोषी, अदालत ने प्रत्येक को 3 वर्ष की सजा और हजारों रुपये का अर्थदंड सुनाया*

*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 24.07.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 10 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा घर मे घुसकर मारने पीटने व छेड़खानी के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को *03 वर्ष के कारावास व क्र0सं0- 02 को 66 हजार रुपये, क्र0सं0- 1 व 10 को 46-46 हजार रुपये, तथा क्र0सं0- 03 से 09 को 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना बिलरियागंज में वाद सं0-164/2023 जिसमें घर मे घुसकर मारने पीटने व छेड़खानी के आरोप मे प्रत्येक को *03 वर्ष के कारावास व क्र0सं0- 02 को 66 हजार रुपये, क्र0सं0- 1 व 10 को 46-46 हजार रुपये, तथा क्र0सं0- 03 से 09 को 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ परिवाद स्वीकृत दिनांक-19.03.2024 को वादी लल्लन सरोज पुत्र नौरंग निवासी तोफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने मा0 न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दी कि अभियुक्तगण 1. रविशंकर पुत्र दयाशंकर यादव 2. श्यामा यादव पुत्र पारस यादव 3. दयाशंकर यादव पुत्र सोचन यादव 4. रामफेर पासी पुत्र मुराली 5. शंकर पुत्र मुराली 6. रामचेत पुत्र मुराली 7. अजय पुत्र रामफेर पासी 8. विजय पुत्र रामफेर पासी 9. अमर पुत्र रामफेर पासी निवासीगण तोहफापुर थाना बिलरियागंज 10. धर्मेन्द्र यादव पुत्र वासदेव यादव निवासी रामपुर हज्जामपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे घर मे घुसकर मारे पीटे व मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बिलरियांगज मे मा0 न्यायालय के आदेश पर परिवाद सं0-164/2023 धारा- 3213,354,354(ख),394,452,504,506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया गया ।
➡ उपरोक्त वाद मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 24.07.2026 को मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा उपरोक्त वाद से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. रविशंकर पुत्र दयाशंकर यादव 2. श्यामा यादव पुत्र पारस यादव 3. दयाशंकर यादव पुत्र सोचन यादव 4. रामफेर पासी पुत्र मुराली 5. शंकर पुत्र मुराली 6. रामचेत पुत्र मुराली 7. अजय पुत्र रामफेर पासी 8. विजय पुत्र रामफेर पासी 9. अमर पुत्र रामफेर पासी निवासीगण तोहफापुर थाना बिलरियागंज 10. धर्मेन्द्र यादव पुत्र वासदेव यादव निवासी रामपुर हज्जामपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व क्र0सं0- 02 को 66 हजार रुपये, क्र0सं0- 1 व 10 को 46-46 हजार रुपये, तथा क्र0सं0- 03 से 09 को 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*