*TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना कप्तानगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्त को 1 वर्ष 9 माह के कारावास व 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.08.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में 1 वर्ष 9 माह के कारावास व 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*थाना कप्तानगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्त को 1 वर्ष 9 माह के कारावास व 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

➡ दिनांक- 08.02.2025 को वादी मुकदमा रामपत पुत्र हूबराज निवासी अलौवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त राबिन पुत्र इन्द्रजीत निवासी खाखन सारकज नाहर खाखू जनपद गंगानगर राजस्थान के द्वारा मेरी लड़की से शादी करना चाहता था जब उसने मना कर दी तो मेरे घर आकर मेरी लड़की के ऊपर चाकू से जान से मारने की नियत से कई बार उसकी गर्दन पर वार किया जिससे उसे काफी चोटे आयी है ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कप्तानगज पर मु0अ0सं0-32/2025 धारा-109,115(2), 351(3), 352 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-21.08.2026 को मा0 न्यायालय एएसजे-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त राबिन पुत्र इन्द्रजीत निवासी खाखन सारकज नाहर खाखू जनपद गंगानगर राजस्थान को दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष 9 माह के कारावास व 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।