*TV 20 NEWS || AZAMGARH:मेहनाजपुर में विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, 13 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-24.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा द्वारा *हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 50000 /-(पचास हजार ) रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया ।*
थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा द्वारा *हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50000 /-(पचास हजार ) रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया ।*
➡ दिनांक-08.03.2013 को वादी मुकदमा विन्ध्याचल सिंह पुत्र स्व0 नरसिंह सिंह निवासी हंसराजपुर, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर ने लिखित तहरीर दी थी कि *अभियुक्त अवनीश सिंह पुत्र स्व0 परसन सिंह निवासी इस्माईलपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ से अपनी पुत्री अर्चना सिंह की शादी किये थे उसने घरेलू विवाद के कारण उनकी पुत्री अर्चना को मारपीट कर हत्या कर दिया है ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0-122/2013 धारा-302,34 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.09.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त अवनीश सिंह पुत्र स्व0 परसन सिंह निवासी इस्माईलपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50000 /-(पचास हजार ) रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।*






