26 जून से नामांकन प्रक्रिया के साथ निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ, 3 जुलाई को 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य होगा मतदान
आजमगढ़ 24 जून– अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने बताया कि जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुका है, जिसमें दिनांक 26 जून 2021 से नामांकन प्रक्रिया के साथ निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ होकर दिनांक 03 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे के मध्य मतदान, तदुपरान्त मतगणना कार्य की समाप्ति पर परिणाम की घोषणा के साथ समाप्त होगी। इसी प्रकार जनपद में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी जल्द ही आरम्भ होने की सम्भावना है। जनपद में विभन्न त्योहरों, दिनांक 21 जुलाई 2021 को बकरीद, दिनांक 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह, दिनांक 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के आयोजन तथा उ0प्र0 शासन व विभिन्न सेवा/चयन आयोगों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। उन्होने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के सम्बन्ध में जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश की अवहेलना संज्ञान लेकर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 21 अगस्त 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।