मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के सम्बन्ध में मतदान स्थल पर ये ये पहचान पात्र होंगे मान्य

आजमगढ़ 30 जुलाई– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले प्रपत्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के सम्बन्ध में विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
उन्होने कहा कि अध्यक्ष, जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के सम्बन्ध में मतदान स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (ईपिक), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि। अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि। फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, में से कोई एक पहचान पत्र उसके पास होना अनिवार्य होगा।
उक्त के अतिरिक्त सभी जिला पंचायत सदस्यों को मतदान हेतु अपने साथ निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य होगा। मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य जिला पंचायत) के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। कोई सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, मा0 मंत्री, मा0 सांसद, मा0 विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि या किसी भी दल के संगठन के पदाधिकारी जिन्हें सरकारी सुरक्षा प्राप्त है, वे मतदान एवं मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।