आज़मगढ़: मण्डलायुक्त ने भूमि में फर्जीवाड़ा करने वाले लेखपाल को निलम्बित करने का दिया निर्देश

आज़मगढ़ मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने नगर के मौजा सिधारी स्थित जमन 10ब की भूमि को अधिकार क्षेत्र से पर जाकर अनियमित तरीके से वरासत करने के मामले में पूर्णतया दोषी पाते हुए तत्कालीन लेखपाल को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है। प्रकरण नगर के मौजा सिधारी स्थित गाटा संख्या 12, रकबा 0.486 हेक्टेअर भूमि का है, जिसके सम्बन्ध में सिधारी निवासी मिथिलेश पुत्र लक्ष्मण ने गत दिवस मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी को उक्त भूमि की वरासत के सम्बन्ध में साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र देते हुए उक्त भूमि को नजूल की भूमि के रूप में दर्ज रखे जाने का अनुरोध किया गया था। मण्डलायुक्त ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जाॅंच अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र को सौंपी। अपर आयुक्त श्री मिश्र ने विधिवत् जाॅंच पड़ताल के उपरान्त इस आशय की आख्या प्रस्तुत किया कि मौजा सिधारी में गाटा संख्या 12, रकबा 0.486 हेक्टेअर अली रजा पुत्र अली औसत, निवासी मौजा सिधारी के पक्ष में जमन 10ब अंकित था। उक्त जमद 10ब सरकार बहादुर मुन्दर्जा खाता खेवट संख्या 3 की भूमि थी तथा जमन 10ब के खातेदार अली रजा पुत्र औसत अली की काफी पहले मृत्यु हो चुकी है।