प्रेस नोट
आजमगढ़ 15 जून– लोकसभा उपनिर्वाचन-2022 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के दृष्टिगत कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जनपद आजमगढ़ में उप निर्वाचन क्षेत्र व क्षेत्र से 08 किमी की परिधि में दिनांक 23 जून 2022 लोकसभा उपनिर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 21 जून 2022 को सायंकाल 06ः00 बजे से दिनांक 23 जून 2022 को मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना दिवस दिनांक 26 जून 2022 को निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी की परिधि में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार, थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी की समस्त अन्य दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। उपरोक्त बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-15.06.2022——–






