लॉकडाउन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज से सुनवाई के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच रविवार को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 18 मई से 19 जून तक सभी मामलों की सुनवाई वीडियो और ऑडियो लिंक के माध्यम से करेगा। इसके साथ ही उसने ई-फाइलिंग तथा वर्चुअल सुनवाई में वकीलों तथा वादियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर ‘1881’ भी लांच किया है। इससे पहले लॉकडाउन में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश को पांच सप्ताह के लिए टालने का निर्णय किया। इसने 18 मई से 19 जून तक काम करने की घोषणा की।

19 जून तक मामलों की सुनवाई वीडियो और ऑडियो लिंक के माध्यम से होगी

नई एसओपी जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पहली बार रजिस्ट्री में हेल्पलाइन नंबर ‘1881’ लांच किया गया है। यह वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक काम करेगा। इससे वकीलों और वादियों के सवालों का त्वरित समाधान किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना का प्रसार रोकने के क्रम में विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों तथा भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए प्रधान न्यायाधीश पीठों का गठन करने का निर्देश दे रहे हैं। इसके तहत वर्चुअल अदालतें 18 मई से 19 जून तक केवल वीडियो कांफ्रेंस/टेली कांफे्रंस के माध्यम से काम करेंगी।

वकीलों तथा वादियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर ‘1881’ लांच किया गया

सूचना में कहा गया है कि वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होने वाली कार्यवाही को किसी भी तरह रिकॉर्ड/संग्रहीत या प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह निषिद्ध है। नए परिपत्र ने ई-फाइलिंग से संबंधित पूर्व की एसओपी की जगह ली है, जो 23, 26 मार्च और 17 अप्रैल को जारी की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान पीठ आमतौर पर न्यायाधीशों के घर बैठती है और वकील अपने घरों या कार्यालयों से वीडियो कांफ्रेंस से जुड़ते हैं।