🔹 “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
🔹 नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास व 7000/रु के अर्थदण्ड से किया गया दंडित
🔹 वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा
थाना चकिया पर दिनांक 30/05/2018 को पंजीकृत मु0अ0सं0 102/2018 धारा- 354क(i)(iv), 504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजक के प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा आज दिनांक 23/10/2023 को आरोपी गुलाब बिंद पुत्र बेचन बिंद, निवासी- जलालपुर, थाना चकिया, जनपद चन्दौली को 03 वर्ष के कारावास व 7000/रु0 के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।






