*TV 20 NEWS || AZAMGARH: ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत तीन आरोपी दोषी करार,जनपदीय पुलिस की प्रभावी विवेचना से 03 अभियुक्तों को मिली सजा
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बरदह: हत्या के 03 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 23.10.2003 को वादी मुकदमा श्री राम दुलार पुत्र जगई निवासी ऊसरगावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 22.10.2003 को वादी के भतीजा राजेन्द्र पुत्र जियालाल को अज्ञात लोगों नें गोली मारकर हत्या कर दिये थे, जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रेमशंकर सिंह द्वारा संपादित की जा रही थी जिसमें अभियुक्तगण 1. राणा प्रताप सिंह पुत्र स्व0 हरिनाथ सिंह , 2. प्रदीप पुत्र रामजीत सिंह 3. मनीष सिंह पुत्र शीतला सिंह 4. अदालत राम पुत्र बनवारी निवासीगण उसरगांवा, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ प्रकाश में आये थे ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 301/2003 धारा 302,120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ विवेचना के दौरान धारा 3(2)V Sc/ST Act की बढोत्तरी की गयी ।
➡ विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मोहम्हद तारिख महोदय द्वारा संपादित की गयी ।
➡अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-10.02.2025 को मा0 विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राणा प्रताप सिंह पुत्र स्व0 हरिनाथ सिंह , 2. प्रदीप पुत्र रामजीत सिंह 3. मनीष सिंह पुत्र शीतला सिंह निवासीगण ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्त अदालत राम पुत्र बनवारी निवासी उसरगांवा, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषमुक्त किया गया है ।






